अम्बिकापुर/ग्राम पंचायत कटकोना को SECL अमेरा परियोजना द्वारा बिना अनुमति के दिनांक 30.05.2026 को 143 भूमि स्वामी को भूमि एवज मुआवजा नोटिस पोस्टमैन के द्वारा ग्राम पंचायत कटकोना को दिया गया। जबकि ग्राम पंचायत कटकोना द्वारा ग्राम सभा में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। समस्त ग्रामवासियों ने अपना जमीन SECL को नहीं देना चाहते है उसके संबंध में जिला कलेक्टर श्री अजित बसंत, सरगुजा अंबिकापुर, छ. ग. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नायब तहसीलदार लखनपुर, उपायुक्त अधिकारी, आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया जिसमें 3, 4 बिन्दुओं पर चर्चा किया गया :-
1. कोल बेयरिंग एक्ट 1957 ,2001 में अधिग्रहण किया गया , तो धारा 7 8 9 CBA Act तामील का अधिसूचना आज तक ग्राम पंचायत कटकोना को जानकारी नहीं दिया गया न किसी व्यक्तिगत सूचना मिला।
2. 2001 से 2026 = 25 साल में न कब्जा लिया ,न हमे मुआवजा दिया तो वैसे 2001 वाला अधिग्रहण कानून तौर पर निरस्त हो चुका।
3. धारा 24 के अनुसार यदि नोटिस सामान्य प्रकृति का था तो उसका राजपत्र में प्रकाशन तथा स्थानीय क्षेत्र में निर्धारित राजपत्र में प्रकाशन तथा स्थानीय निर्धारित तरीके से प्रकाशन होना चाहिए।
4. अनुच्छेद 14, 21 300A और पेशा एक्ट 1996 , पांचवीं अनसूचित क्षेत्र से आते है संविधान अधिकार प्राप्त है उसे वंचित न किया जाए ।
समस्त विन्दुओं पर चर्चा करते हुए ज्ञापन दिया गया है। शासन प्रसाशन द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। विचार करके आप लोगों को अवगत करायेंगे कहा गया।
ज्ञापन देते हुए उपस्थित सदस्य ग्राम पंचायत कटकोना श्रीमती पुष्पा सिंह पैकरा (वर्तमान सरपंच ), श्रीमती शिवकुमारी राजवाड़े (उपसरपंच), सुमित मरकाम (भूतपूर्व सरपंच), दिनेश पैकरा (भूतपूर्व सरपंच), दशोदी सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्राम पंचायत कटकोना के पटेल ), बलदेव प्रसाद (सामाजिक कार्यकर्ता) ग्राम पंचायत कटकोना के पंच श्री हरि सिंह पैकरा, अंबिका प्रसाद यादव, खिलावन प्रसाद, पंच प्रतिनिधि श्री रामचंद्र मरकाम जी रमेश कुमार राजवाड़े, देवनारायण सिंह, हरी रजवाड़े, राजकुमार रजवाड़े एवं समस्त ग्रामवासी का सराहनीय सहयोग रहा ।



