राहुल गोयल की शिकायत पर अंबिकापुर कोतवाली में दर्ज था मामला, गुदरी चौक से पुलिस ने सुजीत जायसवाल को पकड़ा
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अंबिकापुर। करीब 2 करोड़ 39 लाख 98 हजार 700 रुपये के लेनदेन में कथित धोखाधड़ी, रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक सुजीत जायसवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को 20 सितंबर 2026 को गुदरी चौक, अंबिकापुर से पकड़ा गया। उसे 21 सितंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
4.80 करोड़ रुपये दिए जाने का दावा
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी राहुल गोयल जयहनुमान कोलडिपो, मारुति मिनरल्स और जय हनुमान रोडलाइन्स नामक फर्मों का संचालन करते हैं। दोनों कारोबारी होने के कारण राहुल गोयल और सुजीत जायसवाल के बीच परिचय था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुजीत जायसवाल ने कारोबार में तत्काल आवश्यकता बताते हुए उनसे रकम की मांग की थी। इसके बाद 13 अगस्त 2021 से 25 नवंबर 2022 के बीच अलग-अलग फर्मों से कुल 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये दिए गए।
शिकायत के अनुसार, आरोपी की ओर से जयहनुमान कोलडिपो के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपये और मारुति मिनरल्स के लिए 94 लाख रुपये लौटाए गए। इस हिसाब से शिकायतकर्ता के मुताबिक 2 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये की रकम बकाया रह गई।
जमीन और धर्मकांटा का दिया था भरोसा
शिकायत में राहुल गोयल ने आरोप लगाया है कि बकाया राशि के बदले सुजीत जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के दुद्धी स्थित आश्रम मोड़ में जमीन खरीदने का सौदा होने की बात कही थी। आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने और वहां धर्मकांटा स्थापित करने का भरोसा भी दिया गया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी के कहने पर 5 से 11 मार्च 2022 के बीच आहाता एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए करीब 26 लाख रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा 12 जुलाई 2022 को 5 लाख 48 हजार 700 रुपये में धर्मकांटा खरीदकर देने का भी दावा किया गया है।
रकम मांगने पर धमकी देने का आरोप
शिकायत के अनुसार, तय समय तक बकाया राशि नहीं लौटाने पर जब राहुल गोयल ने रकम की मांग की तो कथित तौर पर जमीन की रजिस्ट्री और धर्मकांटा वापस करने से भी इनकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रकम मांगने पर गाली-गलौज की गई और 24 मार्च 2026 को फोन पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।
राहुल गोयल ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि शुरुआत से ही कथित तौर पर छलपूर्वक रकम हासिल करने की मंशा थी। उन्होंने लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और धमकी की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
अंबिकापुर कोतवाली में 12 जून 2026 को अपराध क्रमांक 0398/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 318(4), 316(5), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई। पुलिस के मुताबिक, लगातार पतासाजी के बाद सुजीत जायसवाल को गुदरी चौक से गिरफ्तार किया गया। मामले में लेनदेन, दस्तावेज और शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की जांच जारी है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही हैं।



