रायपुर। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा जिले के समस्त स्कूल एवं महाविद्यालय संचालकों/प्राचार्यों को पत्र जारी कर नाबालिग विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली विद्यार्थी दोपहिया वाहन चलाकर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के विद्यालय पहुंच रहे हैं। यह न केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।
परिवहन विभाग ने सभी स्कूल एवं महाविद्यालय प्रबंधन से कहा है कि वे 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के अभिभावकों को दोपहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए अनिवार्य रूप से सूचित करें। साथ ही विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता बताई गई है।
यह कार्रवाई परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा 3 सितंबर 2026 को जारी निर्देश के संदर्भ में की जा रही है। पत्र की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, कलेक्टर रायपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर तथा परिवहन उड़नदस्ता रायपुर को भी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है।
परिवहन विभाग द्वारा नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाए जाने की तैयारी है। विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे 18 वर्ष की आयु पूरी होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले अपने बच्चों को दोपहिया वाहन न दें।



