नशे के अवैध कारोबार पर सख्त प्रहार 10 साल की सजा, ₹1 लाख का अर्थदंड
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी (ACCU-सेंट्रल) एवं गंज थाना पुलिस की प्रभावी कार्रवाई में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (NDPS) न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोपी अंकित को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि गंज थाना पुलिस एवं ACCU-सेंट्रल की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से 10.230 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश (NDPS) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
यह निर्णय मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि ऐसे अपराधों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिलाया जाएगा।
— राज तिवारी की रिपोर्ट, रायपुर



