:- यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- बिना पंजीकृत ट्रैक्टर एवं कार चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
⏩ सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग कार वाहन क्रमांक सीजी /14/सीएम /2663 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया, जो कार चालक द्वारा अपना नाम *उमेश दास आत्मज शुम्भक दास उम्र 25 वर्ष साकिन बिमडा थाना बगीचा जिला जशपुर* का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, कार चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान सोल्ड ट्रैक्टर के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम *रामबिलास आत्मज तिलसाय उम्र 22 वर्ष साकिन कृष्णापुर थाना गांधीनगर* का होना बताया जो ट्रैक्टर चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, ट्रैक्टर चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, कार चालक एवं ट्रैक्टर चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना एवं ट्रैक्टर चालक द्वारा बिना पंजीकृत वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक कार वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एवं अनावेदक ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध धारा 185, 39/192 (1) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा कार वाहन चालक को 10000/- रुपये एवं ट्रैक्टर चालक को 12000/- रुपये के अर्थदंड कुल 22000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, उप निरीक्षक अभय तिवारी, सहायक उप निरीक्षक सी पी सिंह, सहायक उप निरीक्षक सिदयुस लकड़ा, सहायक उप निरीक्षक चंद्रप्रकाश केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक विमल सिंह, इंद्रदेव तिर्की, आरक्षक संजय तिग्गा, दिनय आयाम, पवन कनौजिया, सुनील कनौजिया सक्रिय रहे।



