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अवमानना प्रकरण 449 ऑफ 2022 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कब्जा हटाने का आदेश जारी।

अवमानना प्रकरण 449 ऑफ 2022 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कब्जा हटाने का आदेश जारी।

*नहीं हटाने पर एसडीएम,तहसीलदार पर होगी कार्यवाही*
*कलेक्टर और एसपी को आदेश का पालन कराने के निर्देश*
अवमानना प्रकरण 449 ऑफ 2022 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया है। एसडीएम अम्बिकापुर ने बताया कि खसरा नंबर 323/16 व 252 कुल रकबा 01.67 हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आवेदक को विक्रय किया गया। जिस पर अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर द्वारा कब्जा दिलाए जाने का आदेश हुआ। जिसका पालन न होने पर आवेदक द्वारा हाई कोर्ट में वाद दायर किया गया। जिस पर मा.हाई कोर्ट द्वारा CRMP no 438 of 2021 के समय सीमा में अनुपालन का निर्देश दिया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा मा. हाई कोर्ट में कंटेंप्ट केस 449  of 2022 वाद लाया गया। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा वाद भूमि पर से कब्जा हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। माननीय न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर एसडीएम और तहसीलदार पर कार्यवाही होगी। जिसके संबंध में कलेक्टर के निर्देश पर जिले के एडीएम एडिशनल एसपी एसडीएम और तहसीलदार की उपस्थिति में समाज प्रमुखों एवं प्रभावितों को बुलाकर चर्चा की गई एवं हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराया गया। जिला प्रशासन ने उपस्थित सभी पक्षों को माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के पालन में शांति पूर्ण ढंग से सहयोग करने एवम विधि का सम्मान करने की अपील की है, उपस्थित समाज प्रमुखों एवम सर्व संबंधित द्वारा प्रशासन का सहयोग करने एवम स्वत: कब्जा हटाने पर की सहमति दी।

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