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आपसी वाद विवाद के दौरान आरोपी द्वारा मृतक के पेट मे डंडा से मारपीट कर कारित की गई थीं घटना।

 आपसी वाद विवाद के दौरान आरोपी द्वारा मृतक के पेट मे डंडा से मारपीट कर कारित की गई थीं घटना।

:- थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त बास का डंडा किया गया जप्त।


⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक बबलु कुजुर साकिन लैगू थाना बतौली द्वारा दिनांक 17/04/25 कों थाना बतौली आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि दिनांक 15/04/25 कों पड़ोसी राजेश नगेसिया से सूचक के भाई नींन्दु कुजूर का लडाई झगड़ा हुआ था जो झगड़ा के समय राजेश नगेसिया नींन्दू कुजूर कों बास के डंडा से पेट में गंभीर चोट कारित किया था, आहत कों खाने पीने मे दिक्कत हो रहा था, जिसका ईलाज करवाये थे, कि दिनांक 17/04/25 कों नहाते समय आहत नींन्दू कुजूर गिरकर फौत कर गया हैं, सूचक के रिपोर्ट पर थाना बतौली मे मर्ग क्रमांक 35/25 धारा 194 बी. एन. एस. एस. कायम का जांच मे लिया गया।

⏩ दौरान मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही कर मृतक के वारिसानो का कथन लेख किया गया, पुलिस टीम द्वारा मृतक का पी.एम. कराया गया पी.एम. रिपोर्ट में डा० साहब द्वारा मृतक की मृत्यु फेफडे आंत में आई चोट के कारण होना लेख किया गया हैं, मर्ग जांच में पाया गया कि आरोपी राजेश नागेसिया आपसी लड़ाई झगड़ा के दौरान नीन्दू कुजुर कों बास के डंडा से पेट में गंभीर चोट कारित किया था, जिससे मृतक का मृत्यु हुआ हैं, मामले मे सदर धारा का अपराध घटित होना पाये जाने पर मामले मे थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 49/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर मामले के आरोपी *राजेश कुमार आत्मज सांझु राम उम्र 18 वर्ष साकिन लैगु थाना बतौली* कों पकड़कर घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त बास का डंडा जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी,सहायक उप निरीक्षक सजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह, महिला आरक्षक मेरी क्लारेट, आरक्षक  राजेश खलखो, रामदेव, रविनरायण, भगलू राम, आनंद सक्रिय रहे।

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