117 एकड़ शासकीय भूमि प्रकरण में आयुक्त सरगुजा संभाग ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए

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अम्बिकापुर//
कार्यालय आयुक्त सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा तहसीलदार अंबिकापुर को निर्देश जारी करते हुए भाजपा नेता आलोक दुबे एवं उनके पारिवारिक सदस्यों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिया गया है।
मामला ग्राम फुंदरिडीहारी, अंबिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 423, 424, 425, 427 और 430 कुल रकबा 117 एकड़ से संबंधित है। यह भूमि न्यायालय राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2014 के आधार पर शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध भाजपा नेता आलोक दुबे द्वारा उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद संबंधित भूमि पर कथित रूप से मकान, होटल एवं अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो उच्च न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस विषय में पहले भी कई बार संबंधित तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें दिनांक 02.02.2019, 29.08.2019, 10.02.2020, 11.12.2020, 25.10.2021, 02.02.2022 एवं 13.05.2022 को पत्र जारी किए गए। किंतु अब तक कोई ठोस कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
उल्लेखनीय है कि आलोक दुबे भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ दिखाई देते रहे हैं , इन बातों के प्रभाव के कारण अधिकारी कार्यवाही करने से पीछे हट जाते हैं जबकि ख़ुद आलोक दुबे अंबिकापुर क्षेत्र के शासकीय भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा और अतिक्रमण के ख़िलाफ़ मुखर रहे हैं।
बहरहाल, आयुक्त सरगुजा संभाग ने पुनः निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संबंधित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाए और इसकी जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाए।



