:- डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन मे परिवार पेंशन प्रकरण का किया गया त्वरित निराकरण।
:- उप निरीक्षक द्वारा सेवाकाल मे पेंशन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज जमा करने हेतु कार्यालय उपस्थित नहीं आने पर वर्तमान मे किया गया पेंशन प्रकरण का निराकरण।
:- दिवंगत उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू के मृत्यु पश्चात पत्नी को परिवार पेंशन हेतु पीपीओ आदेश किये गए जारी।
⏩ पुलिस मुख्यालय रायपुर से जारी आदेश अनुसार वर्ष 2006 मे उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू का स्थानांतरण जिला दुर्ग से जिला सरगुजा किया गया था, स्थानांतरण पश्चात उप निरीक्षक द्वारा जिला सरगुजा मे आमद नही दिया गया, इसके पश्चात पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा 19/08/17 को उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू को अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया गया, अनिवार्य सेवानिवृति के उपरांत भी उप निरीक्षक पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु पेंशन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज देने जिला सरगुजा/कार्यालय उपस्थित नहीं आए, इसी दौरान दिनांक 08/07/25 को उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू के मृत्यु हो जाने के बाद उप निरीक्षक की पत्नी कलादेवी साहू द्वारा लगभग 09 वर्षो बाद परिवार पेंशन हेतु डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के समक्ष उपस्थित हुई।
⏩ 09 वर्ष पुराने परिवार पेंशन के संवेदनशील मामले को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंबिकापुर को परिवार पेंशन के मामले का शीघ्र निराकरण कर पेंशन का लाभ दिलाये जाने के दिशा निर्देश दिए गए, इसी क्रम मे मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंबिकापुर द्वारा दिवंगत उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू की पत्नी कलादेवी साहू के उपस्थित होने पर समस्त कार्यवाही लगभग 03 माह के भीतर पूर्ण कर दिनांक 25/03/26 को परिवार पेंशन से लाभान्वित करते हुए पीपीओ आदेश पेंशन कार्यालय अंबिकापुर से जारी कराया गया है।
⏩ परिवार पेंशन के प्रकरण का त्वरित निराकरण करने मे मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय निरीक्षक (एम) अजय गुहा, महिला प्रधान आरक्षक जयश्री कुलदीप सक्रिय रहे।



