:- थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त चाकु, आरोपी का बैग, मोटरसायकल, पीड़िता का चप्पल, आरोपी का चश्मा किया गया जप्त।
:- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाइल एवं घटना के दौरान पहना गया कपड़ा जप्त किया गया है।
:- प्रार्थी द्वारा पेश करने पर एयर गन किया गया जप्त।
:- मृतिका से पूर्व में प्रेम संबंध होने एवं बाद में बात नहीं करने से नाराज होकर आरोपी द्वारा युवती को चाकू से गंभीर चोट कारित कर हत्या की घटना की गई थी कारित।
:- गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही।
⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गुरुदेव सिंह साकिन रॉयल पार्क कॉलोनी पटपरिया थाना गांधीनगर द्वारा 02/10/25 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी रॉयल कॉलोनी पटपरिया थाना गांधीनगर का निवासी है, एवं चोपडापारा रिंग रोड में श्री कृपा फ्युल पेट्रोल पम्प के बगल में फ्रेण्ड चिकन कार्नर का संचालन करता है। कि दिनाक 02/10/25 को 11.30 बजे के करीब प्रार्थी अपने दुकान में तंदुर को बाहर निकाल रहा था उसी समय देखा कि एक युवक पेट्रोल पंप के काम करने वाली युवती को बुरी तरह से सिर, सीना, पीठ व हाथ में चाकू मार रहा था युवती को चाकू लगने से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था लडकी बेहोश थी। प्रार्थी पीड़िता को बचाने गया तो वह पीड़िता को छोड़कर गली में भागने लगा जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिये उसका पीछा किया तो उक्त युवक अपने कमर के पास रखा एयर गन को निकालकर फायर किया जब प्रार्थी उसके एयर गन को छिनने लगा तब वह प्रार्थी का गला दबाकर उसके साथ भी मारपीट करने लगा प्रार्थी का आवाज सुनकर पेट्रोल पंप के स्टॉफ व अन्य लोग भी वही पर आकर बीच बचाव किये बाद में आरोपी युवक को जिसे अन्य लोगों की सहायता से पकड़कर थाना लाया गया एवं प्रार्थी एवं अन्य द्वार एयर गन पेश किया गया है, युवती को सीने में, पेट में और गले में चाकू से बहुत ज्यादा चोट लगी थी जिसे रक्त रंजित और बेहोशी के हालत में हॉलीक्रास अस्पताल (मिशन अस्पताल) अम्बिकापुर ले जाने पर डॉक्टर के द्वारा युवती को मृत होना बताया गया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 562 /25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
⏩ मामले को संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस टीम को मामले मे त्वरित एवं सख्त कार्यवाही किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर मौक़े का निरीक्षण किया गया, पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का कथन लेख किया गया, घटनास्थल पर बरामद घटना में प्रयुक्त चाकु, आरोपी का बैग, मोटरसायकल, पीड़िता का चप्पल, आरोपी का चश्मा जप्त किया गया, एवं प्रार्थी द्वारा लाकर पेश किया गया एयर गन भी जप्त किया गया, बाद मिशन अस्पताल मर्चुरी में जाकर मृतिका के शव का निरीक्षण किया गया शव पंचनामा दौरान पाया गया कि मृतिका की मृत्यु आरोपी जोगेंद्र के द्वारा चाकू से किये गये जानलेवा वार से आयी चोटों के कारण हुआ है जो मृत्यु की सही वजह जानने हेतु पीएम कराया गया, बाद थाना वापस आकर आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत पुछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *जोगेंद्र पैकरा उर्फ़ लादेन आत्मज हुईया पैकरा उम्र 28 वर्ष साकिन भुइसीकला थाना कुसमी जिला बलरामपुर हाल मुकाम श्याम लॉज बस स्टैंड के पास थाना अंबिकापुर* का होना बताया, जो अपने मेमोरेण्डम में मृतिका से पूर्व में प्रेम संबंध होना तथा बाद में बात नहीं करने से नाराज होकर दुकान से चाकु खरीद कर युवती की हत्या करने की घटना स्वीकार किया है।आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाइल एवं घटना के दौरान पहना गया कपड़ा जप्त किया गया है।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक नवल दुबे, प्रधान आरक्षक मुकेश गुप्ता, आरक्षक घनश्याम देवांगन, अरविन्द उपाध्याय, ऋषभ सिंह, अतुल शर्मा, राहुल सिंह, रमन मण्डल, विकास सिंह सक्रिय रहे।