:- आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त कैची किया गया जप्त।
:- आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया आरती रजक साकिन मिशन चौक अंबिकापुर की दिनांक 08/03/26 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 04/03/26 के शाम को आरोपी जय रजक प्रार्थिया के घर के सामने अपना मोटरसायकल खड़ा कर जोर जोर से एक्सीलेटर दबा कर हॉर्न मार कर आवाज़ कर रहा था जिससे घर का छोटा बच्चा बार बार उठ जा रहा था साथ ही घर के अन्य लोग भी परेशान हो रहे थे, तब प्रार्थिया के देवर द्वारा जय रजक को ऐसा करने से मना किया गया तो आरोपी प्रार्थिया के देवर को गाली गलौज कर मारपीट करते हुए किसी धारदार वस्तु से कान मे काट दिया, बीच बचाव करने पर अन्य लोगो से भी मारपीट किया है, देवर एवं अन्य लोगो के इलाज हेतु ले जाने पर प्रार्थिया को घर मे अकेली पाकर जय रजक प्रार्थिया के घर मे घुसकर भय कारित कर गाली गलौज कर मारपीट किया है, घटना दिनांक के पश्चात से आरोपी कभी अपने छत से प्रार्थिया के परिवार के लोगो को गाली गलौज कर रहा है, कभी प्रार्थिया के छत के कराकट पर पत्थर मार रहा है, कभी प्रार्थिया के ससुर एवं अन्य जनपहचान के लोगो के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने के लिए दौड़ा रहा है, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 153/26 धारा 296, 351(3), 115(2), 331(6) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पत्ता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी जय रजक को हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम *जय रजक आत्मज बंठू राम रजक उम्र 23 वर्ष साकिन मिशन चौक केदारपुर अंबिकापुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त कैची जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, उप निरीक्षक के. के. यादव, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, सुरजीत कोरी आरक्षक आनंद गुप्ता सक्रिय रहे।



