:- डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन मे थाना कोतवाली पुलिस टीम की कार्यवाही।
:- पैसे लेन देन की बात को लेकर विवाद होने पर विधि से संघर्षरत बालक एवं आरोपियों द्वारा मिलकर डंडा एवं हाथ मुक्का से मारपीट कर कारित की गई थी हत्या।
:- पुलिस टीम द्वारा घटना मे प्रयुक्त डंडा एवं आरोपी से घटना दौरान पहना गया कपड़ा किया गया जप्त।
:- गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना अम्बिकापुर के मर्ग क्रमांक 25/26 धारा 194 बीएनएसएस नाम मृतक सुटुल उम्र 25 वर्ष साकिन ग्राम भकुरा थाना अम्बिकापुर का मर्ग प्रकरण जांच किया गया। जांच दौरान मर्ग पचनामा, कार्यवाही गवाही का कथन, घटना स्थल निरीक्षण, घटना स्थल से मिले साक्ष्य से पाया गया कि 03/03/26 के रात्रि से दिनांक 04/03/26 के सुबह के मध्य मृतक सुटुल को अजय पैकरा, छत्रपाल एवं अन्य विधि से संघर्षरत बालक द्वारा पैसे के लेन देन की बात को लेकर गुस्सा होकर गाली गलौज कर बांस का डण्डा, हाथ मुक्का, लात से मारपीट कर गंभीर चोट कारित किये है जिससे मृतक फौत कर गया है, जो धारा 103, 3(5) बी.एन.एस. का घटित होना पाये जाने से मामले मे थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 138/26 धारा 103. 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
⏩ दौरान विवेचना प्रकरण सदर मे पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के गवाहो का कथन लेख किया गया, प्रकरण सदर के नामजद आरोपी अजय पैकरा, छत्रपाल निवासी भकुरा एवं अन्य विधि से संघर्षरत बालक का पता तलाश कर 24 घंटे के भीतर पकड़कर पूछताछ किया गया जो मामले मे *विधि से संघर्षरत बालक सहित (02) अजय पैकरा उर्फ जर्रा आत्मज कटहर राम पैकरा उम्र 19 साल निवासी भकुरा चट्टीपारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर (03) छत्रपाल आत्मज रामअवतार उम्र 20 साल निवासी भकुरा चट्टीपारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर* का होंना बताये, विधि से संघर्षरत बालक समेत आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपने मेमोरंडम कथन मे बताये कि विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपीगण मृतक के साथ मिलकर पूर्व मे साथ काम किये थे, काम के बाद मिले पैसो को लेकर आपसी वाद विवाद हुआ था, इसी वाद विवाद को लेकर विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपियों द्वारा मिलकर मृतक सुटुल को गाली गलौज कर हाथ मुक्का, लात व डण्डा से मारपीट कर गंभीर चोट कारित किया गया व मृतक के फौत होने पर वही छोड कर भाग जाना बताया गया, भागते समय घटना मे प्रयुक्त डण्डा को फेंक देना बतायें जिसे पूर्व में ही जप्त किया जा चुका है। बाद आरोपी अजय पैकरा से घटना के दौरान पहना गया कपडा जप्त किया गया है। विधि से संघर्षरत बालक समेत आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे गिरफ़्तार कर आरोपी अजय पैकरा व छत्रपाल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है एवं विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर पाण्डेय, प्रधान आरक्षक सोमार साय, आरक्षक मंटू गुप्ता, शिव राजवाड़े, प्रमोद टेटे, अमर सिंह सक्रिय रहे।



