कमिश्नर सरगुजा ने दिया जांच का आदेश मामला डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक पशुपालन विभाग को सीईओ जनपद पंचायत ओडगी/ प्रतापपुर से हटाकर उनके मूल पद पर पशु चिकित्सक विभाग में भेजने का ओडगी में पदस्थापन के दौरान निर्वाचन हेतु आवंटन राशि में की गई थी गोलमाल
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मामला डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी/ प्रतापपुर को उनके मूल पद पर पशु चिकित्सक विभाग में भेजने हेतु डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता द्वारा एक शिकायत आवेदन कमिश्नर सरगुजा संभाग के समक्ष दिनांक 13/5/2025 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के पत्र क्रमांक/ 784/स्था./जि.पं./ 2024 दिनांक 2/4/2024 को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ डी.के.एस भवन पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर का पत्र क्रमांक 418/स्था/ लो.स.नि./2024 281 रायपुर दिनांक 29/3/2024 के परिपालन में प्रशासनिक दृष्टिकोण से डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक, कार्यालय संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सूरजपुर को आगामी आदेश पर्यंत प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करते हुए कार्य करने हेतु अस्थाई रूप से आदेशित किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-32/2025/ 25-1 नया रायपुर दिनांक 11/4/2025 कुछ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार अन्य अधिकारियों को नहीं दिए जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राज्य के 85 अनुसूचित क्षेत्र के जनपद पंचायतों में पद स्वीकृत है जो द्वितीय श्रेणी का पद है जिनका चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। जनपद पंचायतों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के विकास संबंधी सभी योजनाओं का जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में क्रियान्वयन किया जाता है लेकिन डॉक्टर नृपेंद्र सिंह एक पशु चिकित्सक है उन्हें जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में होने वाले विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी नहीं रहती है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के सरपंच, सचिव के द्वारा भी सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है एवं डॉक्टर नृपेंद्र सिंह का मूल विभाग पशु चिकित्सा है इसलिए शासन दिनांक 11/4/2025 के आधार पर तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी के पद से पृथक करते हुए उनके मूल विभाग पशु चिकित्सा में भेजा जाना आवश्यक है।
कलेक्टर7मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा शासन के बिना संज्ञान में लाए विभाग द्वारा पदस्थ किए गए सहायक आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अपने स्तर से प्रभार बदल दिया जाता है जो की प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है जो की 11/4/2025 के आदेश से स्पष्ट उल्लेख किया गया है और डॉक्टर नृपेंद्र सिंह भी इस दायरे में आते हैं डॉक्टर नृपेन्द्र सिंह अपने पदस्थापन के दौरान काफी गोलमाल एवं फर्जीवाड़ा भी जनपद पंचायत ओडगी में कर रहे हैं जो की कलेक्टर कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर के पत्र दिनांक 3/1/2025 से यह प्रमाणित है कि डॉक्टर नृपेन्द्र सिंह के द्वारा 6,17,500/- रुपए का गबन लोकसभा निर्वाचन के मतदान केंद्रों हेतु आवंटन राशि में किया गया है जिसकी जांच रिपोर्ट में पांच सदस्यीय टीम के द्वारा किया गया है लेकिन डॉक्टर नृपेंद्र सिंह के उक्त काले कारनामे के बाद भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अंगद की तरह जमे हुए हैं इस कारण डॉक्टर नृपेंद्र सिंह उनके मूल विभाग में भेजते हुए आदिम जाति विकास विभाग से किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी के पद पर पदस्थ किए जाने का निवेदन किया गया है।
उक्त संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी के द्वारा कमिश्नर सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष शिकायत किया गया था जिसमें कमिश्नर सरगुजा संभाग के द्वारा दिनांक 21/5/2025 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को पत्र जारी कर शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के बिंदुवार जांच करा कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत 15 दिवस के भीतर करने का आदेश दिया है।
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डॉ डी.के. सोनी अधिवक्ता
एवं आरटीआई एक्टिविस्ट
कार्यालय नवापारा अंबिकापुर
जिला सरगुजा छत्तीसगढ़
मोबाइल नंबर 7999424423
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