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जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत रिक्त आरक्षक संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु पुनः भर्ती प्रक्रिया आज दिनांक 08.12.24 से हुई प्रारंभ।


जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत रिक्त आरक्षक संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु पुनः भर्ती प्रक्रिया आज दिनांक 08.12.24 से हुई प्रारंभ।
🔷 *उक्त भर्ती प्रक्रिया 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली, जिला-सूरजपुर आयोजित हो रही हैं*।
🔷 *आरक्षक संवर्ग के कुल 769 पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया मे कुल 82694 अभ्यर्थी होंगे शामिल*।

⏩ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत सरगुजा संभाग के जिले सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में रिक्त आरक्षक संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु पुनः भर्ती प्रक्रिया आज दिनांक 08.12.2024 से प्रारंभ हुई, आरक्षक संवर्ग के कुल 769 पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया मे कुल 82694 अभ्यर्थी शामिल होंगे, उक्त भर्ती प्रक्रिया 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली, जिला-सूरजपुर के ग्राउण्ड में आयोजित हो रही है।
⏩ भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु निम्न निर्देश हैं:-

01- अभ्यर्थी के पास एडमिट कार्ड तथा समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ छायाप्रति होना आवश्यक है। एडमिट कार्ड के अतिरिक्त अभ्यर्थी के स्वयं के पहचान पत्र हेतु एक पहचान पत्र होना चाहिए, इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को भर्ती ग्राउण्ड में प्रवेश दिया जायेगा।

02- भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउण्ड के अंदर अभ्यर्थी का मोबाईल लाना या उपयोग करना सर्वथा वर्जित है। अभ्यर्थियों के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

03- भर्ती केन्द्र में अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार का उपस्थित रहना पूर्णतः वर्जित है।

04- अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्धारित तिथि को ही आयें।
भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। भर्ती प्रक्रिया आधुनिक तकनीक के माध्यम से की जा रही है। अभ्यर्थी किसी व्यक्ति के जालसाजी, धोखाधड़ी या लेन-देन से दूर रहें। यदि भर्ती स्थल पर कोई व्यक्ति भर्ती के नाम पर किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो तत्काल उसी सूचना चयन समिति को दें। कोई भी व्यक्ति अगर भर्ती केन्द्र के पास भर्ती के नाम पर प्रलोभन देते हुये पाये जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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